आरबीआई (RBI) ने वित्तीय इकाइयों द्वारा लेन-देन के लिए उपयोग किये जाने वाले वैश्विक संदेशवाहक सॉफ्टवेयर स्विफ्ट (SWITFT) को लेकर दिये गये सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 36 सरकारी और निजी बैंकों पर लगाया 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।