पीपीएफ खाताधारकों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब इस सुविधा के लिए नहीं देना होगा चार्ज

नये वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने पीपीएफ खाताधारकों एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट करने के लिए या बदलाव के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले कई वित्तीय संस्थान पीपीएफ खाते के नॉमिनी अपडेट पर 50 रुपये शुल्क वसूलते थे।

सरकार ने सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम में बदलाव करते हुए 2 अप्रैल 2025 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिये पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट या बदलाव करने पर वसूले जाने वाले 50 रुपये के शुल्क को खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से पीपीएफ खाताधारकों को राहत मिलेगी। अब खाताधारक बिना किसी खर्च के अपने नॉमिनी की जानकारी को अपडेट कर पायेंगे।

इस बदलाव की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये दी। वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा नियमों में बदलाव के लिए हिंदी और अंग्रेजी में गजट नोटिफिकेशन भी शेयर किये हैं। साथ ही उन्होंने लिखा, "हमें हाल ही में जानकारी मिली थी कि कई वित्तीय संस्थायें पीपीएफ खातों में नॉमिनी अपडेट या बदलने के लिए शुल्क वसूल रही हैं। 2 अप्रैल 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स 2018 में बदलाव किये गये हैं। इसके बाद पीपीएफ खातों में नॉमिनी अपडेट या बदलाव करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "हाल ही में पास किये गये बैंकिंग संशोधन बिल 2025 के तहत खाताधारकों को अपने जमा पैसों के भुगतान, सुरक्षित रखे सामान और लॉकर के लिए 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा भी दी गई है।"

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ में ज्यादातर पेशेवर लोग टैक्स बचत के लिए निवेश करते हैं। हालाँकि, समझदारी के साथ अगर पैसे लगायें तो इस पर अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। पीपीएफ में निवेश करते हैं तो एक बात का ध्यान दें। इसमें हर महीने निवेश करें और पैसे महीने की 5 तारीख तक जमा कर दें, जिससे आपको उस महीने का भी ब्याज मिल जायेगा।

(शेयर मंथन, 06 अप्रैल 2025)

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