बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्रीय बजट पेश करेंगे।
ऐसे में करदाताओं की निगाह एक बार फिर से उन्हें मिल सकने वाली छूट पर होगी। मौजूदा नियम के अनुसार 60 साल से कम उम्र के उन पुरुषों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाता है जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है। जबकि 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय वाले पुरुषों को 10% टैक्स, 5 से 10 लाख रुपये तक की आय वालों को 20% और 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय होने पर 30% टैक्स का भुगतान करना होता है। इसकी तुलना में महिलाओं को भी 2.5 लाख रुपये से कम आय होने पर इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है और बाकी वार्षिक आय की स्थितियों में पुरुषों के समान ही टैक्स देना होता है।
वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से अधिक उम्र) को मौजूदा प्रावधान के मुताबिक टैक्स छूट के लिए न्यूनतम आय में 50,000 रुपये अतिरिक्त की छूट मिलती है। यानी वरिष्ठ नागरिकों की 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं बाकी इनकम स्लैब में सीनियर सिटिजन को भी आम नागरिक के बराबर टैक्स देना होता है। सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 साल से अधिक उम्र) को मौजूदा नियम के मुताबिक 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। वहीं 5 लाख और 10 लाख रुपये की आय वाले स्लैब में उन्हें भी सामान्य नागरिक की तरह 20 और 30% की दर से टैक्स देना होता है। जानकारों को उम्मीद है कि सरकार 60 साल से कम उम्र के नागरिकों की टैक्स सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 4 लाख रुपये कर सकती है। (शेयर मंथन, 01 फरवरी 2017)a