उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) के लिए कुछ पिछले दिन राहत भरे थे, लेकिन आज उन्हें एक नया झटका सहना पड़ा। यह झटका आया है शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) की ओर से।
दरअसल, सेबी ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी (Anmol Ambani) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, सेबी ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस (Reliance Housing Finance) के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अनमोल अंबानी के खिलाफ यह कार्रवाई रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े कॉर्पोरेट ऋण (Corporate Loan) में मामले में की गयी है।
सेबी ने इन दोनों को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके पहले, सेबी ने अगस्त में रिलायंस होम फाइनेंस के पैसों को इधर-उधर करने (fund diversion) से संबंधित एक मामले में अनिल अंबानी और 24 अन्य को प्रतिभूति बाजार (securities markets) से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही, उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
सेबी ने आदेश में क्या कहा
सेबी ने अपने ताजा आदेश में कहा कि अनमोल अंबानी ने सामान्य प्रयोजन के कॉर्पोरेट ऋणों (जीपीसीएल) को मंजूरी दी थी, जबकि ऐसे लोन को मंजूर न करने के स्पष्ट निर्देश थे। जाँच में पाया गया कि रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में काम करने वाले अनमोल अंबानी ने 14 फरवरी 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का ऋण देने की मंजूरी दी थी। ऐसा तब हुआ, जबकि इसके 3 दिन पहले यानी 11 फरवरी को ही निदेशक बोर्ड ने अपनी बैठक में प्रबंधन को आगे कोई जीपीसीएल ऋण मंजूर नहीं करने का निर्देश दिया था।
कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी जुर्माना
सेबी की तरफ से कहा गया है कि गोपालकृष्णन ने भी कई जीपीसीएल ऋणों को मंजूरी दी थी। सेबी ने कहा कि रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के वरिष्ठ प्रबंधन का हिस्सा रहते हुए गोपालकृष्णन को उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। ऐसे में अनमोल अंबानी और गोपालकृष्णन दोनों ने सेबी के एलओडीआर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। (शेयर मंथन, 24 सितंबर 2024)
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