भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance Ltd) को अपनी दो श्रेणियों के तहत लोन देने से रोकने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय बैंक ने बुधवार (15 नवंबर) को एक बयान में कहा कि बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv Ltd) की सहयोगी कंपनी बजाज फाइनेंस को अपने दो ऋण उत्पाद ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोन बाँटने पर तुरंत रोक लगानी होगी। इस पर डिजिटल ऋण नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गयी है।
आरबीआई ने कहा कि कंपनी को कथित तौर पर केंद्रीय बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने के बाद यह कार्रवाई की गयी है। आरबीआई के मुख्य महा प्रबंधक योगेश दयाल की ओर जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा केंद्रीय बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन करने की वजह से यह कार्रवाई जरूरी हो गयी थी।
इन दो ऋण उत्पादों के तहत कर्ज लेने वालों को खासतौर से अहम तथ्य विवरण जारी न करने और कंपनी द्वारा जारी दूसरे डिजिटल ऋण के संदर्भ में जारी मुख्य तथ्य विवरण में कमियों के कारण यह कदम आवश्यक हो गया था। आरबीआई ने कहा कि उसने जो कमियाँ चिह्नित की हैं, बजाज फाइनेंस द्वारा उनमें सुधार के बाद वह अपने फैसले की समीक्षा करेगी।
बजाज फाइनेंस ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि उसके पास 6.3 करोड़ ग्राहक हैं। वह आरबीआई से पंजीकृत जमा लेने वाली एनबीएफसी है और वह एनबीएफसी – निवेश और देनदार कंपनी के तौर पर वर्गीकृत है, जो अपने विविध ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत खुदरा, लघु और मझोली इकाइयों और कारोबारी ग्राहकों को पैसा उधार दे सकती है और उनसे जमा ले सकती है।
(शेयर मंथन, 15 नवंबर 2023)