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सेबी ने ऐक्सिस कैपिटल पर लगाया प्रतिबंध, इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर नहीं कर सकेगा काम

ऐक्सिस कैपिटल को मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटी ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से बड़ा झटका लगा है। सेबी ने ऐक्सिस कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी है। सेबी की ओर से यह रोक डेट मार्केट में अगले आदेश के लिए जारी की गई है।

 19 सितंबर यानी गुरुवार को सेबी की ओर से जारी अंतरिम आदेश में सेबी ने प्रतिबंध लगाने के साथ एसीएल (ACL) यानी ऐक्सिस कैपिटल लिमिटेड से 21 दिनों में जवाब मांगा है। यह जवाब सेबी की ओर से दिए गए ऑब्जर्बेशन के बदले मांगा गया है। यही नहीं डेट मार्केट में मर्चेंट बैंकर के अलावा अरैंजर और अंडरराइटर के तौर पर किसी तरह के सिक्योरिटीज जारी करने पर मनाही है। ऐक्सिस कैपिटल पर सेबी उस आरोप की जांच कर रहा है जिसमें अपनी तय सीमा से बाहर जाकर सेवा दी गई है। ऐक्सिस कैपिटल पर सोजो इन्फोटेल के लिस्टेड नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स जारी करने का आरोप है जिसके लिए उसके पास सेबी से अनुमति नहीं है। सेबी के होल टाइम डायरेक्टर अश्विनी भाटिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत एसीएल की ओर से एनसीडी के रिडेम्प्शन के लिए गांरटी दी गई थी जिसकी अनुमति फिलहाल नहीं है। इससे फाइनेंशियल सिस्टम में जोखिम बना रहता है। साथ ही बाजार के सुचारू तौर पर काम करने में भी दिक्कत आती है।

 (शेयर मंथन, 19 सितंबर 2024)

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