बहु प्रतीक्षित और बहु-प्रशंसित रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 मई रविवार 1 मई, 2016 से अमल में आ जायेगा।
इसी के साथ जरूरी परिचालनात्मक नियम, नियामक प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए भी उलटी गिनती शुरू हो जायेगी। इस अधिनियम के तहत राज्यों को अधिकतम छह माह के भीतर नियम बना लेने होंगे और एक साल में प्राधिकरण और न्यायाधिकरण की स्थापना कर लेनी होगी। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने ने अधिनियम के तहत प्रारूपिक नियम की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत कार्य शुरू करने के लिए 69 प्रासंगिक धाराओं को अधिसूचित कर दिया है। (शेयर मंथन, 30 अप्रैल 2016)