एफटीआईएल (Financial Technologies) की बोर्ड सदस्यों में बदलाव के मामले में कंपनी मामलों के मंत्रालय के कंपनी लॉ बोर्ड जाने के खिलाफ याचिका के रद्द हो जाने से शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है।
आज के कारोबार की शुरुआत से ही शेयर दबाव में है और इसमें 3.5% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है।
हाईकोर्ट ने कल अपने एक फैसले में कंपनी को झटका देते हुए उसकी वह याचिका रद्द कर दी जिसमें कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी लॉ बोर्ड के जरिए कंपनी के बोर्ड में बदलाव से रोकने की मांग की गयी थी। 25 फरवरी को सरकार एफटीआईएल के बोर्ड को अलग करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड पहुँची थी। 2 मार्च को एफटीआईएल ने कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी लॉ बोर्ड जाकर बोर्ड को हटाने के फैसले के खिलाफ याचिका दी। हाई कोर्ट ने कल ये याचिका रद्द कर दी। हाईकोर्ट में NSIL और FTIL के विलय के मामले पर सुनवाई जारी है। सरकार के मुताबिक अगर कंपनी लॉ बोर्ड एफटीआईएल के खिलाफ आदेश देता है तो भी कंपनी हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दे सकती है। सरकार के मुताबिक विलय और बोर्ड को बदलने के मामले अलग-अलग हैं।
फाइनेंशियल टेक्नॉलजीज घोटाले में फंसे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज की पैरेंट कंपनी है। करीब 5600 करोड़ रुपये के सेटलमेंट क्राइसिस के बाद सरकार ने जनहित में दोनों के विलय का प्रस्ताव किया है। एफटीआईएल का कहना है कि कंपनी लॉ बोर्ड के जरिये बोर्ड में बदलाव सही नहीं है क्योंकि विलय के खिलाफ याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई जारी है। (शेयर मंथन, 18 मार्च 2015)
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