दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के 27 विधायकों को बड़ी राहत मिली है।
बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग (Election Commission) ने रोगी कल्याण समिति के मामले में आप (AAP) के 27 विधायकों की सदस्यता को लेकर चल रहे मामले को खारिज कर दिया है। एक अधिवक्ता विभोर आनंद ने चुनाव आयोग को इस मामले में शिकायत दी थी। आनंद ने आरोप लगाया था कि आप के 27 विधायक रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष होने के नाते लाभ के पद पर हैं। मगर चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब आप के 27 विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है।
आनंद ने 22 जून 2016 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की थी कि आप के 27 विधायक लाभ के पद पर हैं। इसे उन्होंने चुनाव आयोग को भी भेजा था। शिकायत में कहा गया था कि आप सरकार ने 27 विधायकों को दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया है, जो लाभ का पद है। उन्होंने आप के इन विधायकों की सदस्यता निरस्त किये जाने की माँग की थी। राष्ट्रपति ने जुलाई में चुनाव आयोग द्वारा दी गयी राय के आधार पर याचिका खारिज करने के आदेश पर हस्ताक्षर किये। चुनाव आयोग को इस याचिका में कोई उपयुक्त आधार नहीं मिला था।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर संसदीय सचिव के रूप में लाभ के पद पर होने का मामला भी चल रहा है। इस मामले की सुनवाई अभी चुनाव आयोग में ही चल रही है। (शेयर मंथन, 25 अक्टूबर 2018)