ग्रासिम इंडस्ट्रीज (Grasim Industries) को आयकर विभाग (Income Tax Deptt) ने 5,872.13 करोड़ रुपये का कर नोटिस भेजा है।
यह नोटिस ग्रासिम को आदित्य बिड़ला नुवो और आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इसके विलय के मामले में भेजा गया है। नोटिस में लाभांश वितरण कर और ब्याज सहित 5,872.13 करोड़ रुपये की माँग की गयी है।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (डीसीआइटी) द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा है कि विलय योजना में अलग हुई कंपनी का डीमर्जर कानून की धारा 2(19 एए) के अनुरूप नहीं है। इसलिए कंपनी इकाई के आदित्य बिड़ला कैपिटल (एबीसी) में विलय के मद्देनजर एबीसी द्वारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को आवंटित किये गये शेयरों के मूल्य को कानून के तहत लाभांश माना जायेगा।
ग्रासिम के अनुसार यह आदेश कानून के तहत सही नहीं है। साथ ही कंपनी ने आदेश के खिलाफ जरूरी कदम उठाने की घोषणा की है।
बीएसई में ग्रासिम इंडस्ट्रीज का शेयर 829.65 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले आज कमजोरी के साथ 816.00 रुपये पर खुल कर अभी तक के कारोबार में 806.35 रुपये के निचले स्तर तक गिरा है। करीब साढ़े 11 बजे यह 13.90 रुपये या 1.68% की गिरावट के साथ 815.75 रुपये पर चल रहा है। इस भाव पर कंपनी की बाजार पूँजी 53,643.59 करोड़ रुपये है। वहीं इसके पिछले 52 हफ्तों का शिखर 1,115.00 रुपये और निचला स्तर 688.65 रुपये रहा है। (शेयर मंथन, 18 मार्च 2019)
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