सरकार ने जनरल एंटी एवॉयडेंस रूल्स (General Anti-Avoidance Rules) को अब अप्रैल 2016 से लागू करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने गार पर गठित पार्थसारथी शोम समिति की प्रमुख सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया है।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) का कहना है कि गार उन विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) पर लागू नहीं होगा, जो समझौते के तहत आयकर अधिनियम की धारा 90 और 90 ए के तहत कोई लाभ नहीं लेंगे। आयकर की धारा 90 और 90 ए के तहत दोरहे कराधान से बचने के लिए समझौता विभिन्न देशों के साथ किया जाता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) पर भी गार लागू नहीं होगा, जो एफआईआई में शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने कहा है कि गार में जो भी संशोधन किये गये हैं उन्हें संसद में पास कराने के बाद ही नया कानून बनेगा। (शेयर मंथन, 14 जनवरी 2013)