स्थायी खाता संख्या या परमानेंट एकाउंट नंबर या पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक कराना अब सभी के लिए जरूरी है।
इस नियम से केवल अनिवासी भारतीयों (NRIs) और गैर-व्यक्ति या नॉन-इंडिविजुअल जैसे कंपनी वगैरह को को इससे छूट है। पहले पैन और आधार को लिंक कराने की समय-सीमा 20 सितंबर 2021 तक थी, जिसे बढ़ा कर 31 मार्च 2022 किया गया था।
यदि आप पैन आधार को लिंक करा लेते हैं तो इससे आपको आय कर रिटर्न (Income Tax Return) को ई-वेरीफाई करने में आसानी होगी। वहीं इसे नहीं कराने पर कई तरह की परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। पहली बात तो यह होगी कि आपका पैन निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) या अवैध हो जायेगा, यानी आप इसे कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जहाँ भी पैन नंबर डालना जरूरी है, वहाँ इस तरह का निष्क्रिय पैन डालेंगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा कई ऐसी जगहों पर आपका चलता हुआ काम रुक सकता है, जहाँ आपने अपना पैन पहले से दे रखा है। उदाहरण के लिए, यदि आप निवेशक हैं और किसी ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग एकाउंट है, तो वह निलंबित (सस्पेंड) हो जायेगा, यानी आप उसमें कोई खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसी तरह, यदि आप कोई नया बैंक खाता खोलना चाहें, तो उसमें मुश्किल होगी। महत्वपूर्ण यह है कि अभी पैन और आधार को लिंक कराना मुफ्त है, जबकि एक अप्रैल के बाद इसके लिए 1,000 रुपये का शुल्क भरना होगा।
क्या पहले ही लिंक हो चुका है पैन और आधार अगर पहले आपने आयकर रिटर्न में अपना पैन नंबर डाला होगा, तो संभावना है कि यह पहले ही लिंक हो चुका होगा। इसे जाँचने के लिए आप आय कर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉगिन करें। वहाँ यूजर आईडी में अपना पैन डालें और लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल सेटिंग में देख लें कि आपकी आधार संख्या वहाँ डली हुई है या नहीं।
आप इसे यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ऐंड सर्विसेज की वेबसाइट पर भी जाँच सकते हैं। इसके नीचे दिये हुए लिंक पर केवल अपना पैन और जन्मदिन डाल कर यह देख सकते हैं कि उस पैन को आधार से लिंक करने का काम पूरा हो चुका है या नहीं -
https://www.pan.utiitsl.com/panaadhaarlink/forms/pan.html/panaadhaar
कैसे करा सकते हैं लिंक पैन और आधार को लिंक कराने के तरीके बहुत आसान हैं। पहला तरीका यह है कि आप आय कर विभाग (Income Tax Department) की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जायें। वहाँ होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' में 'लिंक आधार' का विकल्प मिल जायेगा। वहाँ आपको केवल अपना पैन और आधार संख्या उपलब्ध करानी होगी और मिनटों में आप यह काम पूरा कर सकते हैं।
इसके अलावा एसएमएस से भी इन दोनों को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए आपको 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। एसएमएस भेजने का एक निश्चित तरीका (फॉर्मेट) है, जो इस प्रकार है -
UIDPAN<12 digit Aadhaar><10 digit PAN>
मतलब यह कि एसएमएस में सबसे पहले UIDPAN लिखना है, उसके बाद स्पेस देकर पूरी आधार संख्या लिखनी है, और उसके बाद स्पेस देकर पैन संख्या लिखनी है। ध्यान रखें कि आधार संख्या 12 अंक की और पैन संख्या 10 अंक की होती है। इसे जाँच लें कि आपने आधार और पैन की संख्याएँ पूरी और सही लिखी हैं।
तीसरा विकल्प यह है कि आप किसी पैन सर्विस सेंटर पर जाकर कागजी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो काम आराम से आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर हो सकता है, उसके लिए इस तीसरे विकल्प के बारे में सोचने की जरूरत कम ही लोगों को होगी। (शेयर मंथन, 25 मार्च 2022)