वित्त मंत्रालय ने मंगलवार (28 मार्च) को स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। यह विस्तार 31 मार्च को समाप्त होने वाली मौजूदा समय सीमा से कुछ समय पहले आया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, वे 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएँगे। इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिस अवधि के दौरान पैन निष्क्रिय रहता है, उस अवधि के लिए ऐसे रिफंड पर ब्याज देय नहीं होगा, और टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा जाएगा।
आयकर विभाग के पोर्टल पर आसानी से पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है, और 1,000 रुपये का शुल्क चुकाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर 30 जून की समयसीमा समाप्त हो जाती है और पैन निष्क्रिय हो जाता है तो 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर इसे 30 दिनों में फिर से सक्रिय किया जा सकता है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।
विपक्षी नेताओं ने पिछले सप्ताह सरकार से 31 मार्च की समयसीमा बढ़ाने और पैन को आधार से जोड़ने पर लगने वाले 1,000 रुपये के शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया था। कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी ने 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाए जाने की माँग की थी।
(शेयर मंथन, 28 मार्च 2023)