बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कारोबार और डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन करने या नामांकन नहीं करने की समयसीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी है। नयी समय सीमा 31 मार्च की बजाय 30 सितंबर कर दी गयी है।
सेबी ने सोमवार (27 मार्च) को जारी एक परिपत्र में कहा कि ट्रेडिंग के आकलन के साथ-साथ डीमैट खातों के आधार पर, जिसमें नामांकन विवरण (यानी नामांकन करने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा प्रस्तुत करना) को अपडेट नहीं किया गया है और हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि 23 जुलाई के सेबी परिपत्र के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधान, खातों पर रोक लगाने के संबंध में सेबी के 24 फरवरी, 2022 के परिपत्र के पैरा 3 (ए) के साथ 2021 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू होगा।
इससे पहले सेबी ने व्यापारियों और डीमैट खाताधारकों से 31 मार्च या उससे पहले नामित विवरण जोड़ने के लिए कहा था, अन्यथा, डेबिट के लिए ट्रेडिंग और डीमैट खातों को निलंबित कर दिया जाएगा। एनएसडीएल की वेबसाइट के अनुसार, '31 मार्च, 2023 से पहले अपने डीमैट खाते में नामांकन का ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट करें, ताकि आपका डीमैट खाता निष्क्रिय न हो जाए। सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) से यूनिटधारकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प पेश करने को कहा है ताकि वे अपने नामितों का चयन कर सकें या नामांकन से बाहर हो सकें।
(शेयर मंथन, 28 मार्च 2023)