खबरों के अनुसार सीपीएसई ईटीएफ (CPSE ETF) और भारत-22 ईटीएफ (Bharat-22 ETF) के सफल एफएफओ (FFO) के बाद अब केंद्र सरकार ने पहले डेब्ट ईटीएफ (Debt ETF) के प्रबंधन के लिए संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (Asset Management Companies) से आवेदन माँगे हैं।
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) की योजना अब अपना पहला ऋण ईटीएफ लाने की है।
म्यूचुअल फंड कंपनियों के डीआईपीएएम के पास 24 दिसंबर तक आवेदन दाखिल किये जाने की उम्मीद है।
ऋण ईटीएफ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों एवं सरकारी बैंकों तथा कंपनियों द्वारा अंतर्निहित प्रतिभूतियों के रूप में जारी किये बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ऋण पत्र और डिबेंचर शामिल होंगे।
बता दें कि फंड प्रबंधन में 5 साल के अनुभवी और न्यूनतम 15,000 करोड़ रुपये की तिमाही एयूएम (प्रबंधन अधीन संपत्ति) का प्रबंधन करने वाले फंड हाउस ही ऋण ईटीएफ के प्रबंधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय फंड हाउस के चुनाव के लिए दो मानकों, मात्रात्मक और गुणात्मक, पर विचार करेगा। मात्रात्मक मानक में प्रबंधन शुल्क के आधार पर फंड हाउस का मूल्यांकन किया जायेगा। वहीं ऋण संपत्तियों और ईटीएफ के प्रबंधन के जरिये फंड हाउसों की क्षमता और अनुभव की गुणात्मकता आँकी जायेगी। (शेयर मंथन, 18 दिसंबर 2018)