
किरोये के फ्लैट में रहने वाले लोगों को पहले ही मोटी रकम चुकानी पड़ती है। अब हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 7500 रुपये से अधिक का भुगतान करने वालों की जेब और भी ढीली होने वाली है। इस मेंटेनेंस पर सरकार 18% जीएसटी लगाने जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हाउसिंग नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत हर महीने अपार्टमेंट के रख-रखाव में 7500 रुपये से अधिक और साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च होने पर 18% जीएसटी देना होगा। ऐसा होने पर अब पहले की तुलना में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।
हालाँकि, किसी हाउसिंग सोसाइटी में अगर आपके दो या उससे अधिक फ्लैट्स हैं और आप हर महीने 7,500 के हिसाब से 15,000 रुपये का मेंटेनेंस का भुगतान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको उन पर अलग-अलग नहीं बल्कि पूरी राशि पर जीएसटी देना होगा।
कितना देना होगा जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने 2018 में आरडब्ल्यूए और हाउसिंग सोसाइटी को लाभ पहुँचाने के लिए छूट की सीमा को 5000 रुपये बढ़ाकर प्रति महीने 7500 रुपये किया था। आप समझिये कि आपकी जेब पर अब कितना बोझ बढ़ने जा रहा है। अगर आप हर महीने मेंटेनेंस के तौर पर 9,000 रुपये खर्च करते हैं और पूरी सोसाइटी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक है, तब जीएसटी के तौर पर 1,620 रुपये देने पड़ेंगे।
चूँकि, 18% जीएसटी का नियम सभी फ्लैट्स पर लागू नहीं होगा। ऐसे में अपार्टमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आप लोकल कमर्शियल टैक्स ऑफिस जा सकते हैं। यहाँ आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आपको भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा या आप इससे बच सकते हैं।
(शेयर मंथन, 15 अप्रैल 2025)
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