
अगर आप भी किसी ऑफिस में काम करते हैं और सैलरी पाते हैं तो प्रॉविडेंट फंड यानी पीएफ के बारे में जानते होंगे। यह सैलरी से बचत करने का शानदार तरीका है। अधिकांश लोग पीएफ के पैसे का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए करते हैं।
लेकिन, किसी भी इमरजेंसी या जरूरत के समय आप पीएफ के पैसे निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि, कई बार पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कतें आती हैं और वह पैसा समय पर नहीं मिल पाता है। आइये, जानते हैं कि किस तरह पीएफ क्लेम करें कि आपको दिक्कत न हो।
ईपीएफओ वेबसाइट पर लॉग इन करें
पीएफ के पैसे को निकालने की प्रक्रिया काफी आसान है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और इस कारण वह अपना पैसा निकाल नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा और फिर ऑनलाइन सेवा टैब पर जाकर क्लेम का ऑप्शन चुनना होगा।
केवायसी अपडेट
पीएफ के पैसे निकालने के लिए आपको सही फॉर्म भरना जरूरी है। सही फॉर्म भरने के बाद केवायसी अपडेट रखिये। इसके 7 से 15 दिन के अंदर पैसे आपको अपने अकाउंट में मिल जायेंगे। अगर इस प्रक्रिया को सही से किया जाये तो यह काफी आसान है।
देरी का कारण
सही दस्तावेज होने पर पीएफ का पैसा मिल जाना चाहिये। इसके बावजूद लोगों को इसके लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स या फिर एग्जिट डेट में गड़बड़ी हो तो क्लेम प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। वहीं गलत कैटेगरी में क्लेम भर देने पर भी कई दिनों तक इंतजार के बाद वह रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपको दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है।
इन बातों का रखें ध्यान
पीएफ के पैसे निकालने के लिए आपके यूएएन में आपका आधार और अकाउंट डिटेल अपडेटेड होना चाहिये। पैसे निकालने से पहले एग्जिट डेट दर्ज होना चाहिये। अगर आपको फॉर्म समझ नहीं आये तो आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म भर सकते हैं।
(शेयर मंथन, 17 अप्रैल 2025)
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