बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने निवेशकों के लिए एक नयी सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है।
बाजार नियामक ने कहा है कि 01 अगस्त 2018 से निवेशक इसके 'सेबी शिकायत समाधान प्रणाली' (स्कोर्स) का प्रयोग कर सूचीबद्ध कंपनियों के पास सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। सेबी ने यह कदम निवेशकों की शिकायतों के निबटारे में तेजी लाने के लिए उठाया है। जून 2011 शुरू किया गया स्कोर्स एक वेब आधारित केंद्रीकृत सिस्टम है, जिसके माध्यम से निवेशकों की सूचीबद्ध कंपनियों औऱ मध्यवर्ती संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाती हैं।
बाजार नियामक ने एक सर्कुलर के जरिये कहा कि सेबी को सूचीबद्ध कंपनियों और मध्यवर्ती संस्थाओं ने बताया कि निवेशकों की शिकायतें सीधे कंपनी को मिलने पर उन्हें जल्दी निबटाया जा सकता है। निवेशकों को स्कोर्स में शिकायत दर्ज करने के लिए खुद को इसकी वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा। इसके बाद निवेशकों को स्कोर्स पर शिकायत दर्ज करने के लिए लॉगइन प्रक्रिया इस्तेमाल करनी होगी। (शेयर मंथन, 29 मार्च 2018)