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इन करदाताओं को मिली राहत, ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2025 कर दी है। पहले यह तारीख 31 दिसंबर, 2024 तक थी। ऐसे में, जो लोग अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक गये थे, अब उन्हें इसके लिए दो सप्ताह का समय मिल गया है।

इससे पहले, आईटीआर नहीं भर पाये लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं, क्योंकि पाँच हजार रुपये जुर्माने के साथ विलंबित आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी। इस तारीख तक भी आईटीआर नहीं दाखिल करने पर उन्हें आयकर छूट की सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता। हालाँकि, अब तारीख बढ़ने से उन्हें दो हफ्ते का अतिरिक्त समय मिल गया है।

आयकर विभाग ने दी जानकारी

आयकर विभाग की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया गया है कि सीबीडीटी ने व्यक्तिगत करदाताओं के मामले में वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संशोधित आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया है।

मिलेगा सुधार का मौका

बहुत से करदाताओं को आयकर विभाग की तरफ से सूचित किया गया है कि उनका आईटीआर सालाना लेनदेन से मेल नहीं खा पा रहा है। ऐसे लोगों को अब आईटीआर में सुधार करने का अतिरिक्त समय मिल गया है। वे लोग अब अपने आईटीआर को दोबारा जाँच कर उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर कुछ जानकारी अनुपस्थित है या फिर गलत है तो उसमें सुधार करके विलंबित आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 21 जुलाई तक ही थी। जबकि जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल किया जा सकता था। 

(शेयर मंथन, 01 जनवरी 2025)

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