टैक्स बचाने की चिंता एक बार फिर इस समय आपके सामने होगी। पर इसके लिए जो भी निवेश करें, वह ऐसी जगह करें जिसमें आपको भविष्य में लाभ (return) भी अच्छा मिले। इसलिए केवल इतना जरूरी नहीं कि आप ईएलएसएस (ELSS) यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम चुन लें, जिसमें निवेश करके आय कर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 80सी के तहत आपको 1.50 लाख रुपये तक की आय पर कर (टैक्स) बचत मिल जाये।