बाजार नियामक सेबी ने किसी कंपनी पर लगाये गये जुर्माने के पुराने सारे स्तर को पार करते हुए पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और इसके चार डायरेक्टर पर 7,269 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने पीएसीएल को यह जुर्माना 45 दिन में जमा करने का आदेश सुनाया है। सेबी ने यह जुर्माना जनता से गैरकानूनी और फर्जी तरीके से पैसे जुटाने के आरोप में लगाया है। इससे पहले साल 2014 में भी सेबी ने पीएसीएल को 49100 करोड़ रुपये की जमाएं लौटाने का आदेश दे चुका है।
मंगलवार को जारी किये गये आदेश में सेबी ने कहा है कि पीएसीएल ने गैरकानूनी तरीकों से जनता से पैसा लिया है। जिस कारण कंपनी को एक साल में 2423 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इसलिए कंपनी ने कुल लाभ का तीन गुना जुर्माना लगाया है। सेबी इस जुर्माने से दूसरी कंपनियों को भी कड़ा संदेश देना चाहता है। पिछले कुछ समय में तरह तरह के झूठ बोल कर जनता से पैसे लेने के कई मामले सामने आ चुके है। सेबी ने कंपनी के चार डायरेक्टर पर भी जुर्माना लगाया है।