शेयर मंथन में खोजें

आरबीआई (RBI) ने 36 सरकारी और निजी बैंकों पर लगाया 71 करोड़ रुपये का जुर्माना

आरबीआई (RBI) ने वित्तीय इकाइयों द्वारा लेन-देन के लिए उपयोग किये जाने वाले वैश्विक संदेशवाहक सॉफ्टवेयर स्विफ्ट (SWITFT) को लेकर दिये गये सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 36 सरकारी और निजी बैंकों पर लगाया 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि पीएनबी में हुआ 14,000 करोड़ रुपये का घोटाला स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम) में गड़बड़ी के जरिये ही किया गया था।
आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने इसी साल 31 जनवरी से 25 फरवरी तक दिये अपने आदेशों में इन बैंकों पर 1 से 4 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने 50 प्रमुख बैंकों के स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रणों के कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण के अपने निर्देशों के अनुपालन की जाँच की थी, जिससे पता चला कि बैंकों ने एक या अधिक प्रमुख निर्देशों का पालन नहीं किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा, कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी बैंक एन.ए., इंडियन बैंक और कर्नाटक बैंक पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जिन पर बैंकों पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है, उनमें बीएनपी पारिबास, सिटी यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, डीसीबी बैंक, देना बैंक, जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और सिंडिकेट बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना है। 1 करोड़ रुपये का जुर्माना इंडसइंड बैंक, जेपी मॉर्गन चेस बैंक, करुर वैश्य बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और यस बैंक पर है। (शेयर मंथन, 09 मार्च 2019)

Add comment

कंपनियों की सुर्खियाँ

निवेश मंथन पत्रिका

देश मंथन के आलेख

विश्व के प्रमुख सूचकांक

निवेश मंथन : ग्राहक बनें

शेयर मंथन पर तलाश करें।

Subscribe to Share Manthan

It's so easy to subscribe our daily FREE Hindi e-Magazine on stock market "Share Manthan"