भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुणे के सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक (Seva Vikas Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आइबीआई ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।
इसके बाद तत्काल प्रभाव से सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक किसी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा, जिसमें अन्य चीजों के अलावा जमाओं (डिपॉजिट) को स्वीकार करना और उनका भुगतान करना शामिल है। आरबीआई के अनुसार इस बैंक के पास न तो पर्याप्त पूँजी है और न ही उसके पास कमाई के साधन हैं। अपने बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक 10 अक्टूबर के बाद से बैंकिंग कामकाज नहीं कर सकेगा। उसके सभी जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत अपनी जमाओं पर मुआवजे के हकदार होंगे।
14 सितंबर तक डीआईसीजीसी ने कुल बीमित राशि के जमाओं का 152.36 करोड़ रुपये अदा कर दिये हैं। महाराष्ट्र के कोऑपरेशन के कमिशनर और कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार से सेवा विकास बैंक का कारोबार समेटने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त करने के लिए कहा जा चुका है। परिसमापन (लिक्विडेशन) पर बैंक के सभी जमाकर्ता अपनी राशि पर बीमित जमा राशि के तौर पर 5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। (शेयर मंथन, 11 अक्टूबर 2022)
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