केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक ( Finance Bill ) पर संशोधनों में डेट फंडों (Debt Funds) पर एलटीसीजी ( LTCG ) और इंडेक्सेशन (indexation) के फायदे हटा लिये हैं। मतलब यह कि 1 अप्रैल से डेट फंडों में होने वाले लाभ पर न तो इंडेक्सेशन मिलेगा, न ही दीर्घावधि पूँजीगत लाभ कर ( LongTermCapitalGainTax ) की रियायती दर लागू होगी।
अब डेट फंडों से मिले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जायेगा। कर नियमों में इस बदलाव से क्या निवेशकों के लिए डेट फंडों का आकर्षण खत्म हो गया है? इस बारे में सुंदरम एएमसी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम से निवेश मंथन के संपादक राजीव रंजन झा की यह बातचीत।
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(शेयर मंथन, 27 मार्च 2023)