बीएसई ने नये म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आधार नंबर और पैन संख्या देने की समय सीमा 1 अप्रैल 2018 तक बढ़ा दी है।
इस तिथि तक ऐसा न करने वालों का फोलियो बंद कर दिया जायेगा।
अभी तक यह समय सीमा 15 फरवरी, 2018 थी। बीएसई की ओर से कहा गया है कि इसी तरह 1 अप्रैल 2018 से कोई भी नया फोलियो खाता इन दोनों दस्तावेजों के बिना नहीं खोला जायेगा। 15 फरवरी से खोले जाने वाले नये म्यूचुअल फंड खातों के निवेशकों को भी पैन और आधार देना होगा। बता दें कि फोलियो वह संख्या होती है, जो किसी व्यक्तिगत निवेशक खाते को दी जाती है। हालाँकि, एक निवेशक के कई खाते भी हो सकते हैं। (शेयर मंथन, 17 फरवरी 2018)