अपने बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी वगैरह के लिए माता-पिता उनके नाम पर अलग फंड में पैसा जमा करते हैं।
आपको बताते हैं कि कुछ शर्तों के साथ म्युचुअल फंड में भी अवयस्कों के नाम से निवेश किया जा सकता है। सबसे पहले कि अवयस्कों के लिए म्यूचुअल फंड फोलियो में किसी संयुक्त धारक की अनुमति नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक अभिभावक (पिता या माँ) या फिर कानूनी अभिभावक (अदालत नियुक्त) ही उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है।
इसके अलावा एक अवयस्क के म्यूचुअल फंड खाते में जिन शर्तों की पूर्ति होनी अनुवार्य है उनमें अभिभावक द्वारा आवेदन फार्म को भरना और हस्ताक्षरित होना भी शामिल है। अभिभावक को ही जरूरी दस्तावेजों की स्वयं साक्ष्य प्रतियाँ देनी होगी, जिनमें अव्यस्क की जन्म तिथि संबंधित कोई प्रमाण पत्र और भुगतान साधन (अवयस्क या अभिभावक के खाते से चेक) शामिल है। अभिभावक के लिए केवाईसी औपचारिकताओं का पालन करना भी जरूरी है। अभिभावक अवयस्क के म्यूचुअल फंड खाते का संचालन उसके 18 वर्ष होने तक कर सकता है, मगर उसकी आयु 18 वर्ष होते ही फोलियो की स्थिति नाबालिग से बदल कर वयस्क किये जाने तक खाते में सभी लेन-देन को निलंबित कर दिया जाता है।
इस मामले में दो और बातें जरूरी हैं। पहली कि एसआईपी / एसडब्ल्यूपी या एसटीपी के संबंध में निर्देश केवल अवयस्कों के वयस्क होने तक की तारीख तक पंजीकृत किये जा सकते हैं। दूसरे संरक्षक के बदले जाने के मामले में, मौजूदा अभिभावक के जीवित होने पर नये संरक्षक के लिए मौजूदा संरक्षक या न्यायालय के आदेश से एनओसी जमा किया जाना अनिवार्य है। (शेयर मंथन, 19 फरवरी 2018)