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रियल एस्टेट विधेयक (Real Estate Bill) राज्यसभा में पारित

अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट विधेयक राज्यसभा में बृहस्पतिवार को पारित हो गया। 

राज्य सभा की समिति की ओर से सुझाये गये कुछ सुझावों को सरकार की ओर से माने जाने के बाद विधेयक के पारित होने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले इस विधेयक को सदन के समक्ष रखते हुए शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में और अधिक पारदर्शिता लाना एवं खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। दरअसल सबसे पहले यह विधेयक साल 2013 में पेश किया गया था और मौजूदा सरकार ने इसे संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया था।
इस विधेयक में कई ऐसी बातों को शामिल किया गया है जिनसे खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। मसलन, विधेयक के मुताबिक, खरीदार से लिये गये धन का 70% एक अलग बैंक खाते में रखना होगा और उस धन का इस्तेमाल केवल निर्माण गतिविधियों में ही किया जायेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक परियोजना के खरीदार से मिले धन का इस्तेमाल दूसरी परियोजना में न हो।
इसके अतिरिक्त विधेयक के अनुसार, प्रॉपर्टी को सुपर एरिया के आधार पर नहीं बेचा जा सकता। यदि डेवलपर समय से खरीदार को कब्जा नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ राशि खरीदार को बतौर ब्याज देना होगा। (शेयर मंथन, 10 मार्च 2016)

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