
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गयी है। यूपीएस को एनपीएस के समानांतर लागू किया गया है और सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में भी शिफ्ट हो सकते हैं। हालाँकि, इसके लिए उन्हें कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिसके बाद वे नयी पेंशन स्कीम से जुड़ जायेंगे।
इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर आसानी से माइग्रेशन प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन भी फॉर्म जमाकर एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं।
यूपीएस
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी यूनिफाइड पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नामांकित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ लगभग 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार कर्मचारियों के तीन समूहों पर लागू होगी। इसके अंतर्गत मौजूदा कर्मचारी, नये भर्ती हुये कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी आयेंगे।
कौन कर सकता है आवेदन
केंद्र सरकार के वे सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद से नौकरी में हैं, वे यूपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एनपीएस के अंतर्गत आते थे, वे भी नयी स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद यूपीएस का विकल्प चुनने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी (पत्नी या पति) इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
गारंटीड पेंशन
वे कर्मचारी जो कम से कम 10 वर्षों तक सेवारत रहने के बाद सेवानिवृत्त हुये हैं। उन्हें कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जायेगी। वहीं, जिन कर्मचारियों ने इससे अधिक समय तक सेवा की है तो उन्हें उस अनुपात में ज्यादा पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% गारंटीड पेंशन के तौर पर दिया जायेगा। हालाँकि, इसके लिए शर्त यह है कि उक्त कर्मचारी ने कम से कम अपनी सेवा के 25 साल पूरे कर लिए हों।
यूपीएस के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महँगाई भत्ते का 10% इसमें योगदान देते हैं। सरकार भी इस योजना के तहत 10% निवेश करेगी। इस तरह कुल 20% का निवेश इसके तहत होगा।
यूपीएस उन लोगों को ध्यान में रखते हुए लायी गयी है, जिनको शेयर बाजार से जुड़ी पेंशन के बजाय गारंटीड पेंशन चाहिये। इस योजना के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद हैं। यूपीएस एक गारंटीड पेंशन योजना है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकारें भी चाहें तो अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू कर सकती हैं।
(शेयर मंथन, 03 अप्रैल 2025)
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