नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (National Stock Exchange) को एक अलग खंड के रूप में अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange) या एसएसई (SSE) स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम स्वीकृति मिल गयी है।
एनएसई का यह सोशल स्टॉक एक्सचेंज खंड सामाजिक उद्यमों (सोशल एंटरप्राइजेज) को अपने सामाजिक प्रयासों के वित्तपोषण के लिए नया अवसर प्रदान करेगा, उन्हें दृश्यता प्रदान करेगा और उनके द्वारा धन जुटाने और उपयोग में अधिक पारदर्शिता लायेगा। कोई सामाजिक उद्यम, गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) या सामाजिक आशय की अपनी प्रधानता स्थापित करने वाला फायदेमंद सामाजिक उद्यम (एफपीई) इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत/सूचीबद्ध हो सकेगा।
योग्य एनपीओ के लिए एक्सचेंज से जुड़ने का पहला चरण सोशल स्टॉक एक्सचेंज खंड में पंजीकरण के साथ शुरू होगा। पंजीकरण के बाद वह एनपीओ सार्वजनिक निर्गम या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) जैसे उपकरणों को जारी करके धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। वर्तमान नियमों में जेडसीजेडपी जारी करने के लिए न्यूनतम निर्गम आकार एक करोड़ रुपये और सदस्यता के लिए न्यूनतम आवेदन आकार दो लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
एफपीई के लिए प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया वही होगी, जो एक्सचेंज की मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए लागू होती है (मुख्य बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के लिए पात्रता मानदंड के आधार पर, जैसा कि इसके अलावा लागू होता है, सामाजिक उद्यमों के रूप में पात्र होने के लिए प्रदान किये गये मानदंडों के अनुसार)।
एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने इस बारे में कहा, 'मैं एनएसई को एक खंड के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की अनुमति दिये जाने के लिए सेबी को धन्यवाद देता हूँ। इस पर जागरूकता लाने के लिए हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और वर्तमान में एक्सचेंज पर ऑनबोर्डिंग के विभिन्न चरणों में सामाजिक उद्यमों को संभाल रहे हैं। मैं इस अवसर पर सामाजिक उद्यमों से अनुरोध करता हूँ कि वे सोशल स्टॉक एक्सचेंज खंड में पंजीकरण और सूचीबद्ध होने की पद्धति और लाभों को समझने के लिए हमारी टीमों के संपर्क में रहें।' (शेयर मंथन, 23 फरवरी 2023)
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