केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक ( Finance Bill ) पर संशोधनों में डेट फंडों (Debt Funds) पर एलटीसीजी ( LTCG ) और इंडेक्सेशन (indexation) के फायदे हटा लिये हैं। मतलब यह कि 1 अप्रैल से डेट फंडों में होने वाले लाभ पर न तो इंडेक्सेशन मिलेगा, न ही दीर्घावधि पूँजीगत लाभ कर ( LongTermCapitalGainTax ) की रियायती दर लागू होगी।