बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंडों (Mutual Funds) से अपनी सभी योजनाओं पर उपभोक्ताओं से वसूला जाने वाला कुल व्यय शुल्क दैनिक आधार पर बताने के लिए कहा है।
म्यूचुअल फंड हाउसों के साथ ही उद्योग संगठन ऐम्फी (AMFI) को अपनी वेबसाइट पर कुल खर्च शुल्क के बारे में रोजाना जानकारी देनी होगी। मयूचुअल फंडों को वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में योजना का नाम, आधार के साथ-साथ कुल टीईआर, अतिरिक्त व्यय और नियमित तथा प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड योजना के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की जानकारी रोजाना देनी होगी। सेबी का यह नया निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू है। दरअसल बाजार नियामक ने पाया कि कुल व्यय अनुपात में लगातार बदलाव किये जाते हैं, जिनकी जानकारी निवेशकों को नहीं दी जाती, जिसके बाद सेबी ने यह कदम उठाया है। (शेयर मंथन, 07 जून 2018)