खबरों के अनुसार स्वीडिश कंपनी एरिक्सन (Ericsson) के बकाया ऋण मामले में अनिल अंबानी को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बड़ा झटका दिया है।
अदालत ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी और दो अन्य निदेशकों को अवमानना का दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें 4 हफ्तों के अंदर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि लौटाने का भी आदेश दिया गया है।
खबर के मुताबिक न्यायाधीश आर.एफ. नरीमन और विनीत सरन की बेंच ने कहा है कि बकाया न लौटाने पर अनिल अंबानी को तीन महीने जेल में बिताने होंगे। शीर्ष अदालत ने अनिल अंबानी और समूह के दो अन्य निदेशकों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान न किये जाने पर एक महीने की जेल की सजा होगी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रिलायंस की तीनों कंपनियों की मंशा बकाया रकम का भुगतान करने की नहीं थी, इसलिए यह अदालत की अवमानना है। अदालत ने मामले में रिलायंस की बिना शर्त माफी स्वीकार करने से भी इंकार कर दिया।
इस खबर से अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (Anil Dhirubhai Ambani Group) या एडीएजी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर सवा 12 बजे के करीब सेंसेक्स में करीब 154 अंकों की मजबूती के बावजूद रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) में 6.64%, रिलायंस कैपिटल (Reliance Capital) में 6.60%, रिलायंस इन्फ्रा (Reliance Infra) में 4.66%, रिलायंस नेवल (Reliance Naval) में 4.34% और रिलायंस पावर (Reliance Power) में 0.92% की कमजोरी दिख रही है। (शेयर मंथन, 20 फरवरी 2019)