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आरकॉम-एरिक्सन मामला : एनसीएलएटी ने एसबीआई को निर्देश देने से किया इनकार

खबरों के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) या आरकॉम की याचिका पर निर्णय देते हुए एनसीएलएटी (NCLAT) ने एसबीआई (SBI) को 260 करोड़ रुपये की आयकर राशि वापस लौटाने (Income tac Refund) का निर्देश देने से इनकार कर दिया है।

आरकॉम ने इस पूँजी के जरिये एरिक्सन का बकाया लौटाने के लिए याचिका दाखिल की थी।
दरअसल उच्चतम न्यायालय ने आरकॉम समूह को 19 मार्च तक चार सप्ताह में एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था। ऐसा न किये जाने की स्थिति में अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ सकता है। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद आरकॉम ने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 260 करोड़ रुपये की रकम सीधे एरिक्सन को जारी किये जाने की अपील की थी।
उधर बीएसई में शुक्रवार को आरकॉम का शेयर 0.28 रुपये या 5.97% की गिरावट के साथ 4.41 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की बाजार पूँजी 1,219.60 करोड़ रुपये है। वहीं इसके पिछले 52 हफ्तों का शिखर 26.25 रुपये और निचला स्तर 4.35 रुपये रहा है। (शेयर मंथन, 16 मार्च 2019)

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