उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने फोर्टिस हेल्थकेयर (Fortis Healthcare) के आईएचएच हेल्थकेयर (IHH Healthcare) को हिस्सेदारी बिकवाली सौदे पर रोक लगा दी है।
खबरों के अनुसार जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को जापानी दवा निर्माता दइची संकोयो द्वारा दायर याचिका की सुनवायी के दौरान आदेश दिया।
दवा कंपनी दइची संकोयो ने याचिका में आरोप लगाया था कि फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों मलविंदर और शिविंदर सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के भुगतान करने के आदेश का उल्लंघन किया था।
जुलाई में फोर्टिस हेल्थकेयर और आईएचएच हेल्थकेयर के बीच हुए सौदे को फोर्टिस के निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की भी मंजूरी मिल गयी थी।
आईएचएच हेल्थकेयर मलेशिया में स्थित एशिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी है। करार के तहत आईएचएच 4,000 करोड़ रुपये में 170 रुपये प्रति के भाव पर फोर्टिस शेयर खरीद कर 31% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।
बता दें कि सौदा पूरा होने पर आईएचएच हेल्थकेयर के पास फोर्टिस की न्यूनतम 31.1% और अधिकतम 57.1% इक्विटी हिस्सेदारी होगी। आईएचएच, फोर्टिस हेल्थकेयर की सूचीबद्ध सहायक कंपनी फोर्टिस मालार अस्पताल में 26% इक्विटी ब्याज हासिल करने के लिए एक अनिवार्य निविदा प्रस्ताव पेश करेगी।
उधर शुक्रवार को बीएसई में फोर्टिस का शेयर 10.25 रुपये या 6.75% की गिरावट के साथ 141.65 रुपये के भाव पर बंद हुआ। वहीं पिछले 52 हफ्तों में कंपनी का शेयर 171.35 रुपये के शिखर तक चढ़ा और 106.65 रुपये के निचले भाव तक गिरा है। (शेयर मंथन, 15 दिसंबर 2018)
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