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घर पर रखते हैं कैश तो हो जायें सावधान! आयकर विभाग कर सकता है कार्रवाई

डिजिटल भुगतान का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने से आजकल नकद का कम इस्तेमाल हो रहा है। हालाँकि, बिजनेस करने वाले लोग कुछ हद तक अपने घरों में कैश रखते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घर पर कैश रखने को लेकर आयकर के नियम क्या कहते हैं?

कैश को लेकर कोई नियम नहीं

दरअसल, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, इसके लिए आयकर विभाग की तरफ से कोई नियम नहीं बनाया गया है। लेकिन आपके पास उस पैसे का स्रोत होना चाहिये। अगर किसी भी जाँच एजेंसी की ओर से पूछताछ की जाती है तो, आपको उस पैसे का स्रोत बताना होगा। इसके साथ ही आईटीआर घोषणा में भी दिखाना होगा।

स्रोत नहीं बताने पर हो सकती है मुश्किल

घर पर रखे नकद का स्रोत नहीं बता पाने पर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में आयकर विभाग द्वारा यह रकम जब्त की जा सकती है। आयकर विभाग यह भी जाँच करता है कि आपने कितना टैक्स भरा है। अगर गणना में अघोषित रकम मिलती है, तो उस स्थिति में आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। कई मामलों में आयकर विभाग द्वारा गिरफ्तारी भी की जाती है।

अक्‍सर खबरों में देखने और सुनने को मिलता है कि किसी अधिकारी या कारोबारी के यहाँ आईटी की छापेमारी की गयी और भारी मात्रा में अघोषित कैश के बारे में पता चला है। ऐसे मामलों में सारा पैसा विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाता है। हालाँकि, यह तब होता है जब उक्त अधिकारी या कारोबारी अपने पैसों का हिसाब नहीं दे पाते हैं।

(शेयर मंथन, 07 अप्रैल 2025)

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