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बदल गया पासपोर्ट के लिए नियम, अब इस दस्तावेज के बिना नहीं होगा आवेदन

पासपोर्ट एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है और भारत सरकार ने अब इसे लेकर नियमों में बदलाव किया है। नये नियम के तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र देना जरूरी होगा। जन्मतिथि के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही वैध माना जायेगा।

नये नियम केवल उन लोगों पर ही लागू होंगे जो 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए हैं। इसके पहले पैदा हुये लोग ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे अन्य डॉक्यूमेंट देकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दरअसल, इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य था।

वहीं अब पासपोर्ट के आखिरी पृष्ठ पर आवासीय पते नहीं छापे जायेंगे। पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर माता-पिता के नाम को भी नहीं छापा जायेगा। आव्रजन अधिकारी अब बारकोड स्कैन कर जानकारी हासिल करेंगे।

कैसे बनवायें पासपोर्ट

- सबसे पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

- नये पासपोर्ट या पहले के बने पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद जरूरी जानकारी भरकर जमा करना होगा।

- अब भुगतान करके अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए शेड्यूल लिंक पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद अपना अपॉइंटमेंट चुनना होगा।

- अब चुने गये अपॉइंटमेंट के समय पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होगा।

- अपॉइंटमेंट के समय जरूरी दस्तावेज साथ में रखना होगा और फिर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका पासपोर्ट मिल जायेगा।

(शेयर मंथन, 05 मार्च 2025)

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