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सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा गारंटीड पेंशन का तोहफा, 1 अप्रैल से लागू होगा यूपीएस

नये वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आयेगा। दरअसल, 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने जा रही है। इस पेंशन योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को 50% गारंटीड पेंशन मुहैया कराना है। इसे नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। बाद में इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।

किसे मिलेगा फायदा

यह योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय की चाहत रखते हैं। इसके तहत, सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% गारंटीड पेंशन के तौर पर दिया जायेगा। हालाँकि, बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर सभी कर्मचारियों को नहीं दिया जायेगा। इसके लिए शर्त यह है कि उक्त कर्मचारी ने कम से कम अपनी सेवा के 25 साल पूरे कर लिए हों।

इसके अलावा, जिनकी सर्विस 10 साल से ज्यादा है, लेकिन 25 साल से कम है, ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी। वहीं पेंशन धारक की मृत्यु के बाद परिवार को उस पेंशन का 60% हिस्सा दिया जायेगा, जो पेंशनधारक को दी जा रही थी।

दरअसल, सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की थी। यह पेंशन स्कीम पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में साल 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया था। वहीं अब इसी के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जा रही है, जो एक अप्रैल से लागू हो रही है।

एनपीएस की तुलना में नयी पेंशन योजना जोखिम-रहित और अधिक आकर्षक होगी और इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभ ले सकते हैं। अगर यूपीएस का प्रयोग सफल रहा, तो आने वाले समय में कई राज्य भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकते हैं।

कौन-कौन ले सकता है यूपीएस का लाभ?

वर्तमान कर्मचारी, 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल कर्मचारी और एनपीएस चुनने वाले कर्मचारी भी नयी पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म ए2 भरना होगा। वहीं नए भर्ती कर्मचारी, 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद सेवा में शामिल कर्मचारियों को इसके लिए फॉर्म ए1 भरना होगा।

सेवानिवृत्त कर्मी भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म बी2 जमा करना होगा, साथ ही केवाईसी दस्तावेज भी देने होंगे। वहीं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। ऐसे कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने का तक इंतजार करना होगा।

(शेयर मंथन, 23 मार्च 2025)

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