आऱबीआई (RBI) ने सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने सिंडिकेट बैंक पर केवायसी (KYC) / एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह जुर्माना लगाया है। बैंकिंग नियामक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का उपयोग किया है। उधर बीएसई में शुक्रवार को सिंडिकेट बैंक का शेयर 1.15 रुपये या 1.39% की मजबूती के साथ 83.90 रुपये पर बंद हुआ। जबकि इसके 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर 95.65 रुपये और निचला स्तर 59.20 रुपये रहा है। (शेयर मंथन, 16 दिसंबर 2017)
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