28 मार्च, 2018 को बोर्ड ने फैसला किया कि प्रतिभूतियों के संचरण या हस्तांतरण के मामले में, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावी करने के अनुरोधों को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जायेगा, जब तक कि प्रतिभूतियां डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास नहीं होती हैं।
यह नियम 5 दिसंबर, 2018 से लागू होना था। इसके बाद सेबी को अनुपालन की तारीख के विस्तार के लिए शेयरधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं।
इसके संदर्भ में, समय सीमा बढ़ा दी गई है और केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की उपरोक्त आवश्यकता 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी। (शेयर मंथन, 04 दिसंबर 2018)