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आरबीआई (RBI) के फैसले के खिलाफ अदालत पहुँचा कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) ने आरबीआई (RBI) के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) का रुख किया है।

आरबीआई ने बैंक के प्रमोटर उदय कोटक की तरजीही शेयर जारी कर हिस्सेदारी (Promoter Holding) घटाने की योजना पर रोक लगा दी थी। आरबीआई के इसी आदेश के खिलाफ बैंक ने अदालत में याचिका दायर की है।
अगस्त में कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर उदय कोटक ने सामान्य इक्विटी शेयरों के बजाय तरजीही शेयरों के जरिये अपनी हिस्सेदारी घटाने का प्रस्ताव रखा था। मगर तब आरबीआई ने 10 दिनों के भीतर ही उनकी इस योजना पर रोक लगाते हुए कहा था कि सतत गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयर (पीएनसीपीसी) के जरिये शेयरधारिता घटाना सार्वजनिक शेयरधारक मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है।
कोटक महिंद्रा बैंक में प्रमोटर को एक निश्चित समय अवधि में अपनी शेयरधारिता घटानी थी। आरबीआई की ओर से कई बार यह समयसीमा बढ़ायी गयी। मगर फरवरी 2017 में आरबीआई ने उदय कोटक को 31 दिसंबर 2018 तक अपनी हिस्सेदारी 20% तक घटाने को कहा, जो सितंबर समाप्ति पर 29.73% थी।
दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1,282.25 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 1,245.00 रुपये पर खुला। कारोबार के दारौन बैंक का शेयर आज लगभग पूरे सत्र में लाल निशान में रहा। अंत में यह 84.10 रुपये या 6.56% की कमजोरी के साथ 1,198.15 रुपये पर बंद हुआ। (शेयर मंथन, 10 दिसंबर 2018)

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